नई ऊर्जा ऊर्जा उद्योग वर्तमान में एक अपेक्षाकृत व्यापक कर प्रोत्साहन नीति प्रणाली का आनंद ले रहा है, जिसमें मूल्यवर्धित कर (वैट), कॉर्पोरेट आयकर और उपकरण निवेश सहित कई कर शामिल हैं, जिसका लक्ष्य उद्यमों पर कर का बोझ कम करना और तकनीकी अनुसंधान और विकास और परियोजना निवेश को प्रोत्साहित करना है। नवीनतम नीतियों पर आधारित मुख्य अधिमान्य सामग्री निम्नलिखित हैं:
मूल्य-अतिरिक्त कर प्रोत्साहन: अपतटीय पवन ऊर्जा और वितरित फोटोवोल्टिक्स का समर्थन करने पर ध्यान दें
अपतटीय पवन ऊर्जा का 50% वैट रिफंड 1 नवंबर, 2025 से 31 दिसंबर, 2027 तक, अपतटीय पवन ऊर्जा का उपयोग करके उत्पन्न स्वयं उत्पादित बिजली बेचने वाले करदाता संग्रह पर 50% वैट रिफंड का आनंद ले सकते हैं। यह नीति अपतटीय पवन ऊर्जा का समर्थन करना जारी रखती है, जबकि तटवर्ती पवन ऊर्जा के लिए मूल अधिमान्य नीतियों को रद्द कर दिया गया है, जो उच्च -लागत, उच्च-तकनीकी अपतटीय परियोजनाओं के लिए राज्य के सटीक समर्थन को दर्शाता है।
वितरित फोटोवोल्टिक विद्युत उत्पादन को एकाधिक अधिभार से छूट
वितरित फोटोवोल्टिक बिजली उत्पादन के लिए, जो स्वतः उत्पन्न और स्वयं {{1} उपभोग किया जाता है, नवीकरणीय ऊर्जा मूल्य अधिभार, राष्ट्रीय प्रमुख जल संरक्षण परियोजना निर्माण निधि, बड़े और मध्यम आकार के जलाशय आप्रवासियों के लिए पोस्ट {{2} पुनर्वास सहायता निधि, और ग्रामीण पावर ग्रिड ऋण पुनर्भुगतान निधि को छूट दी गई है, जिससे उपयोगकर्ता की बिजली लागत प्रभावी रूप से कम हो जाती है।
ऐतिहासिक निरंतरता नीतियां (आंशिक रूप से अभी भी लागू): पहले, स्वयं उत्पादित पवन ऊर्जा से चलने वाली बिजली की बिक्री पर संग्रहण पर 50% वैट रिफंड होता था। वर्तमान नीति समायोजन मुख्य रूप से अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं पर केंद्रित है।
कॉर्पोरेट आयकर प्रोत्साहन: दीर्घकालिक निवेश और तकनीकी उन्नयन को प्रोत्साहित करना
तीन {{0} वर्ष की छूट और तीन {{1} वर्ष आधा {{2} कटौती: पात्र पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण और जल संरक्षण परियोजनाओं (पवन ऊर्जा, फोटोवोल्टिक और अन्य नई ऊर्जा बिजली उत्पादन परियोजनाओं सहित) से आय को पहले तीन वर्षों के लिए कॉर्पोरेट आयकर से छूट दी गई है, उस कर वर्ष से शुरू होता है जिसमें परियोजना को अपनी पहली परिचालन आय प्राप्त होती है। फिर चौथे से छठे वर्ष के लिए कर आधा कर दिया जाता है।
उच्च तकनीकी उद्यमों के लिए अधिमान्य कर दर: उच्च तकनीकी उद्यमों के रूप में मान्यता प्राप्त योग्य नई ऊर्जा उद्यम 15% की अधिमान्य कॉर्पोरेट आयकर दर का आनंद ले सकते हैं, जो सामान्य उद्यमों के लिए वैधानिक 25% दर से काफी कम है।
विशेष उपकरणों के लिए निवेश कर क्रेडिट: उद्यम जो "उद्यम आयकर प्रोत्साहन के लिए ऊर्जा संरक्षण और जल बचत के लिए विशेष उपकरणों की सूची" में सूचीबद्ध उपकरण खरीदते हैं और वास्तव में उनका उपयोग करते हैं, वे अपने निवेश का 10% चालू वर्ष में देय कर से काट सकते हैं; यदि चालू वर्ष में कटौती अपर्याप्त है, तो इसे अगले 5 कर वर्षों तक आगे बढ़ाया जा सकता है।
